Haryana: Haryana सरकार देगी 71 हजार, शादी के बाद बस करना होगा ये काम!

On: September 5, 2023 8:45 PM
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Vivah Shagun yojana: हरियाणा सरकार की ओर से विवाह शगुन योजना  (Vivah Shagun yojana) चलाई हुई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को शादी के उपरांत ई- दिशा पोर्टल पर पंजीकरण करना जरूरी है। अब हरियाणा ने शगुन राशि ओर भी बढा दी है।

जानिए क्या है विवाह शगुन योजना

हरियाणा सरकार की ओर से विवाह शगुन योजना चलाई हुई है। विवाह शगुन योजना इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को शादी के उपरांत ई- दिशा पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। सरकार की ओर से शगुन के पैसे खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।Haryana: किसानों को मिली राहत, नैना चौटाला की ट्यूबवेल कनेक्शन वाली मांग होगी पूरी

VIVAH SHAGUN

इनको मिलेगे 71 हजार रुपए
अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवारों की कन्याओं का बीपीएल सूची में नाम दर्ज है, उन्हें कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71000 रुपए की राशि मिलेगी। सभी वर्ग की विधवाएं, निराश्रित महिलाएं, अनाथ बच्चे जो बीपीएल सूची में हैं या फिर उनकी इनकम 1.80 लाख से कम है तो उन्हें इस योजना के तहत 51 हजार रुपए की राशि का अनुदान दिया जाएगा।

 

रजिस्ट्रेशन जरूरी
विवाह करने के 6 महीने के अंदर माता- पिता को सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि का अनुदान दे दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ही ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

दिव्यांग जोड़ों को भी मिलेगा इतना अनुदान
BPL सूची में शामिल सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति या विमुक्त जाति से संबंधित परिवार बीपीएल सूची में नहीं हैं और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

SHADI 1

इतना ही नहीं 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता वाले विवाहित जोड़े को 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और यदि पति- पत्नी में से कोई एक 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग है, तो उसे 31,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।Haryana: राखी बांधने आई प्राचार्या , रेवाड़ी पुलिस ने किया काबू, 20 दिन से स्कूल से थी गायब

 

अनुसूचित एवं विमुक्त जाति की कन्याओं को मिलेंगे 71 हजार रुपए
इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि जिन अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवारों की कन्याओं का बीपीएल सूची में नाम दर्ज है, उन्हें कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71000 रुपए की राशि मिलेगी. सभी वर्ग की विधवाएं, निराश्रित महिलाएं, अनाथ बच्चे जो बीपीएल सूची में हैं या फिर उनकी इनकम 1.80 लाख से कम है तो उन्हें इस योजना के तहत 51 हजार रुपए की राशि का अनुदान दिया जाएगा.

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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