Haryana Happy Card Scheme: हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक का किराया नहीं देना होगा, बस ये दस्तावेज दिखाने होंगे

On: May 13, 2025 11:18 AM
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Haryana Happy Card Scheme

हरियाणा सरकार ने समाज के वंचित वर्ग को राहत देने के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। हैप्पी कार्ड योजना के जरिए अब राज्य के अंत्योदय परिवारों को हर साल 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।

इस योजना की घोषणा 7 मार्च 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती और सुविधाजनक परिवहन सेवा प्रदान करना है, ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो सके।

क्या है हैप्पी कार्ड?

यह एक स्मार्ट कार्ड है जो सीधे ई-टिकटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इस कार्ड के जरिए पात्र व्यक्ति हर साल हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक बिल्कुल मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। कार्ड का लाभ प्रत्येक अंत्योदय परिवार के अधिकतम 6 सदस्यों को अलग-अलग कार्ड के रूप में मिलेगा।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ? आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम होनी चाहिए परिवार का नाम अंत्योदय परिवार सूची में होना चाहिए परिवार का परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) अनिवार्य है आवश्यक दस्तावेज परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) आधार कार्ड आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सबसे पहले https://ebooking.hrtransport.gov.in पर जाएं “APPLY HAPPY CARD” विकल्प पर क्लिक करें पीपीपी नंबर और कैप्चा दर्ज करें “SEND OTP TO VERIFY” बटन दबाएं मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और पुष्टि करें फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनें उसका आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें ओटीपी सत्यापित करें और आवेदन जमा करें 15 दिनों के भीतर नजदीकी रोडवेज डिपो से कार्ड प्राप्त करें।

 

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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