Gurugram News: IPC की धाराओं के तहत ओम स्वीट्स फायरिंग के दोषियों को सजा देने का कारण क्या था?

On: December 18, 2025 3:45 PM
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Gurugram News: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज सौरभ गुप्ता की कोर्ट ने सेक्टर-46 में ओम स्वीट्स में फायरिंग करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषियों को दस साल जेल की सज़ा सुनाई है।

IPC की कई धाराओं के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। दोनों अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए काउंटर पर आठ से दस राउंड गोलियां चलाईं। ओम स्वीट्स शहर की एक बहुत जानी-मानी दुकान है, जिसके कई इलाकों में आउटलेट हैं।

यह घटना 16 अक्टूबर, 2018 को हुई थी। कंट्रोल रूम ने सेक्टर-50 पुलिस स्टेशन को बताया कि सेक्टर-46 में ओम स्वीट्स में एक अनजान व्यक्ति ने गोलियां चलाई हैं। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। सबूत इकट्ठा करने के लिए फिंगरप्रिंट टीम, डॉग स्क्वॉड और क्राइम सीन टीम को मौके पर बुलाया गया।

ओम स्वीट्स के मैनेजर ने पुलिस को बताया कि तीन युवक दुकान में आए। उन्होंने मैनेजर को बुलाया और उसे एक पर्ची देकर मालिक को देने के लिए कहा। बाद में, उन्होंने एक हथियार से आठ से दस गोलियां चलाईं और धमकी दी कि अगर पर्ची मालिक को नहीं दी गई तो उसे जान से मार देंगे।

शिकायत के बाद, सेक्टर-50 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। इस मामले में, पुलिस ने जाट शाहपुर से आशु और झज्जर से कनौंदा को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान, पुलिस ने टेक्निकल सबूत और गवाहों के बयान इकट्ठा किए और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज सौरभ गुप्ता की कोर्ट ने दोनों को धारा 307 के तहत 10 साल की कड़ी कैद और ₹50,000 का जुर्माना; धारा 387 के तहत 7 साल की कैद और ₹25,000 का जुर्माना; धारा 506 के तहत 2 साल की कैद और ₹15,000 का जुर्माना; और धारा 120B के तहत ₹10,000 का जुर्माना लगाया।

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सुनील कुमार पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 8 साल से सक्रिय है। इन्होंने दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरीभूमि व अमर उजाला में बतौर संवाददाता काम किया है। अब बेस्ट 24 न्यूम में बतौर फाउंडर कार्यरत हूं

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