Income Tax: खुशखबरी! इस बार इन लोगों को नहीं भरना होगा Income tax

BUDGET 23
नई दिल्ली: आयकर भरने वाले के लिए बडी खुशी की खबर है। बजट 2023 ( Budget 2023) में बडा बदलाव होने जा रहा है। आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मिली जानकारी के अनुसार बजट से पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sithraman) ने  तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने नियमों में संशोधन करते हुए बड़ी राहत दी है। School Holidays: शीतलहर के चलते राजस्थान में 15 जनवरी तक सभी स्कूल बंद बुजुर्गो को बडी राहत: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने कहा है कि अब इस सेक्शन को ऑपरेशनल कर दिया है। सभी संबंधित फॉर्म्स और शर्तों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनकम टैक्स के नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की थी। Delhi Kanjhawala Case: अंजलि हादसे की गवाह व दोस्त ‘निधि’ निकली ‘स्मैगलर’, जानिए कैसे हुआ खुलासा इसके मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दायरे से बाहर रखा गया है। इस टैक्स छूट के बाद 75 साल से अधिक उम्र के इन वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। जिस बैंक में उनका अकाउंट होगा, वहीं बैंक उनकी इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा, वहीं काट लेगा। इनकम टैर्स रिटर्न भरने में छूट लेने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 12 BBA फॉर्म भरकर अपने बैंक में जमा करना होगा School Holidays: शीतलहर के चलते राजस्थान में 15 जनवरी तक सभी स्कूल बंद नहीं भरनी पडेगी फाईल: बता दे कि अब उन्हें अब इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है, जिसमें कहा है कि 75 साल के ऊपर के बुजुर्गों को इनकम टैक्स में छूट दी है।   इस छूट का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनके पास इनकम के तौर पर पेंशन या फिर बैंकों की ओर से मिलने वाला ब्याज है।Haryana News: आप ने चलाया डोर टू डोर अभियान, सुनिए समस्याओ को लेकर क्या बोले ग्रामीण जुडेगी नई धारा: इसके लिए इनकम टैक्स में नई धारा जोड़ दी। 75 साल से अधिक के सीनियर सीटिजन को इनकम टैक्स में राहत देने के लिए इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन करते हुए इसमें नई धारा Section 194-P को जोड़ दिया गया है। इसके नियमों को किए गए संशोधनों की जानकारी बैंकों को दे दी गई है।