Firecrackers Ban: सुप्रीम कोर्ट का बडा फैसला: दिल्ली-NCR में पटाखों को लेकर दिया ये आदेश

PATAKHA
नई दिल्ली: Firecrackers Ban in Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पटाखा बनाने वाली कंपनियों केा बडा झटका देे दिया है। दीवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम फैसला सुनाया है । इस दीवाली भी पटाखों पर बैन जारी रहेगा। कोर्ट के आदेश से पटाखा कंपनियो को बडा झटका दिया है।Rewari: चाबी मिस्त्री की हत्या कर शव झाडियों में फैंका, जानिए कौन है वो
चार साल से चल रहा है बैन
देशभर में पटाखों पर बैन मामले पर 2018 का सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार फैसल दिया था। इसी के चलते इस दीवाली पर भी पटाखों पर बैन जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश में ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) की इजाजत रहेगी। वहीं, पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।   COURT सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेरियम को पटाखों में बतौर केमकिल इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। हालांकि कुछ दिन पहले ही पटाखा निर्माता कम्पनियों ने कोर्ट से इसकी मांग थी। कोर्ट यह भी कहा है कि लड़ी जैसे जॉइंट क्रेकर्स के निर्माण और इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकतींDharuhera: सावधान! कालोनियों में आपूर्ति हो रहा दूषित पानी पटाखो पर रहेगा पूर्णतया बैन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर की एजेंसिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की हिदायत दी है। इतना ही आदेश भी जारी कर दिए गए है। कोर्ट को इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार का पटाखों पर लगाया गया पूरी तरह से बैन जारी रहेगा।