दिल्ली: बिहार में बीएड डिग्रीधारी को सुप्रीम कोर्ट ने बडा झटका दे किया है। अब वे अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह फैसला दिया। फैसले सुनाते ही बिहार में युवाओ में रोष पनप गया है। इस फैसले के साथ ही लाखों युवको को बडा झटका लगा है।Haryana: बैंक्वेट हॉल में लगी भंयकर आग, शादी समारोह में मची भगदड
बतो दे कि बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर मांग की गई थी कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए।Haryana: केजरीवाल आएंगे रोहतक, SYL पानी को लेकर नवीन जिंदल करेंगे विरोध
दिया ये फैसला: बीएड पास अभ्यर्थियों को कक्षा एक से पांच के शिक्षक नियुक्ति में शामिल करने की मांग और परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ये फैसला सुनाया है। फैसल के चलते कहा कि 11 अगस्त, 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे।