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Haryana Chirag Yojna: प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क् एडमिशन शुरू, जानिए कौन कौन से कागजात है जरूरी

छात्र के दाखिला न लेने पर रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों को 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दाखिला दिया जाएगा।

Haryana Chirag Yojna: हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर प्राइवेट स्कूलों में चिराग योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों के दाखिले शुरू हो गए है। शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है।

बता दे इसके लिए मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों से 5वीं से 12वीं कक्षा तक छात्रों के दाखिले होगे।जो अभिभाव प्राइवेट स्कूल दाख्लिा चाहते है वो 24 फरवरी से 7 मार्च तक विभाग की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं।

 

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जानिए कब तक करें आवेदन: बता दे दाखिले के लिए छात्र 15 मार्च से 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने बताया कि जिन स्कूलों में दाखिले के लिए ज्यादा आवेदन मिलेंगे, उस स्थिति में दाखिले के लिए लॉटरी के माध्यम से 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक ड्रॉ निकाले जाएंगे। अगर आवेदन कम आए तो तुरंत दाखिला दे दिया जाएगा।

अप्रेल में होगा ड्रा: शिक्षा विभाग के जहां आवेदन ज्यादा होगें वहां पर अभिभावकों के सामने ही ड्रॉ निकाला जाएगा। स्कूल 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इतना ही नहीं सफल छात्रों की सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड लगाई जाएगी ताकि सभी को सूचना मिल सके। Haryana Chirag Yojna

पोर्टल पर दर्ज करवाना जरूरी: छात्र के दाखिला न लेने पर रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों को 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दाखिला दिया जाएगा। स्कूलों को दाखिल विद्यार्थियों का विवरण पोर्टल पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दर्ज करवाना आवश्यक होगा।Haryana Chirag Yojna

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ये कागजात जरूरी: बता दे कि प्राइवेट स्कूल में दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र जमा करना होगा। उन्होंने बताया इसके लिए फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वही स्कूल पात्र फाइनल होगें, जिन्होंने फार्म-6 में अपने स्कूल की फीस पोर्टल पर शो की गई है।

केवल इन छात्रों को मिलेगा दाखिला: बता दे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र जिनके अभिभावकों की आय 1.80 लाख से कम होग है केवल उन्ही छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना समझा जाएगा । बता ये उनकी आय आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मानी जाएगी।

खंडवाईज करें आवेदन: बता जो अभिभावक इस योजना का लाभ लेना चाहते है वेवे खंड अनुसार आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने बताया कि छात्र का पिछले सरकारी स्कूल से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट अवश्य जमा करवाना होगा।

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