Rewari News: कोर्ट ने ऋषि पब्लिक स्कूल को लगाई फटकार

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Rewari News:  धारूहेड़ा क्षेत्र के ऋषि पब्लिक स्कूल ने विद्यार्थी को टीसी नहीं दी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर जारी करने के स्कूल को निर्देश दिए।

एडवोकेट कैलाश चंद ने बताया कि वादी छात्र जतिन ने स्कूल बदला तो प्रिंसिपल ने ऑफलाइन टीसी/एसएलसी तो जारी कर दी, जिसके आधार पर दूसरे स्कूल में अस्थाई एडमिशन मिल गया, मगर छात्र ऑनलाइन टीसी/एसएलसी लेने गया तो प्रिंसिपल ने वेबसाइट न चलने का बहाना बनाया ओर कई दिनों से टालता रहा। Rewari News

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टीसी नहीं मिलने से परेशान होकर छात्र जतिन और उसके अभिभावक ने एडवोकेट कैलाश संपर्क किया। कैलास चंद ने कोर्ट में याचिका दायर की।

 

न्यायाधीश रेनू सोलंकीADV KAILASH की अदालत ने वादी छात्र के पक्ष में आदेश जारी किए और निजी स्कूल को 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन टीसी/एसएलसी जारी करने के आदेश दिए।

एडवोकेट कैलाश चंद Rewari

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