HVPNL: High Tension लाइनों के नीचे बने मकान मालिको को नोटिस जारी

​हाइटेंशन लाइनों के नीचे बने मकान मालिको को नोटिस जारी
​हाइटेंशन लाइनों के नीचे बने मकान मालिको को नोटिस जारी

धारूहेड़ा: हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम  (HVPNL) ने कस्बे में High Tension लाइनों के नीचे बने निमार्ण को हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। धारूहेड़ा सब डिवीजन में 220,132 और 66 केवी लाइनों के नीचे घर व अन्‍य निर्माण करने वालों को निगम ने नोटिस भेजकर कार्रवाई शुरू करते हुए चेतावनी दी है कि अगर निर्माण नहीं हटाया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एचवीपीएन के (HVPNL) एडीओ मोहित आजीवाल ने बताया कि ने ऐसे लोगों को  (Notice )  नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि इन लाइनों के नीचे निर्माण करने वाले बिजली निगम के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया है।

 

HVPNL निगम अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अंदर इन लाइनों के नीचे बेतहाशा निर्माण किया जा रहा है, सबसे ज्यादा निर्माण मऊ, बावल, पंचगांव, मारुति व धारूहेड़ा बजरंग नगर और सरकुलर रोड में है।

धारूहेडा: हाईटैशन लाइनो के नीचे बनाए गए मकान
धारूहेडा: हाईटैशन लाइनो के नीचे बनाए गए मकान

इन बिजली की तारों की चपेट में आने से कई हादसे भी हो चुके हैं।  गर्मी में बिजली का लोड बढ़ने से बिजली की तारें लटक कर काफी नीचे आ जाती हैं। जिसकी वजह से हर समय हादसा होने का खतरा बना रहता है।

220, 132 व 66 केवी लाइन के नीचे के स्थान को सुरक्षित कॉरिडोर में रखा जाता है। इसके नीचे निर्माण करना नियमों के खिलाफ है। बिना स्वीकृति विदुत लाईनों के नीचे निर्मित भवन, सडके या कोई भी निर्माण पूर्णतया अवैध है। भारतीय विदृयुत अधिनियम 1956 की धारा 140 एक नियम 77, 79 80 ओर 82 के तहत विद्युत लाईने नीचे निमार्ण करने से पहले अनुमति देना जरूरी है।

बिजली निगम समय-समय पर इस तरह के निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है। उन्होंने बताया कि सुरक्षित कॉरिडोर के नीचे मकान निर्माण कर उसमें रहने के दौरान अगर कोई हादसा होगा तो बिजली निगम इसका जिम्मेदार नहीं होगा।