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कोसली, बावल व रेवाड़ी में लोक अदालत 9 को, जानिए कौन से मामलों की होगी सुनवाई

रेवाड़ी: सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव वर्षा जैन बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।

इन दिन लगेगी लोक अदालत

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार 9 सितंबर को रेवाड़ी स्थित न्यायिक परिसर सहित बावल व कोसली में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं।आईटीबीपी जाटूसाना की पहल: कैंपस, जलघर और गोशाला में करेंगे पौधारोपण

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VARSH JAIN

सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव वर्षा जैन हुए बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।हार्ट अटैक आने पर आप भी बचा सकते हैं किसी की जान, सीपीआर ट्रेनिंग लेने का सुनहरा मोका

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उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।

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