रेवाड़ी: बिजली निगम के रिटायर्ड एसडीओ रोशन लाल हत्याकांड में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी ठहराए गए 11 लोगों को सजा सुनाई गई है। खुशखबरी: हरियाणा में बनाए जाएंगे पांच नए जिले, इस दिन हो सकती है घोषणा
करीब चार साल बाद यह सजा सुनाई गई है। अदालत ने 9 दोषियों को आजीवन कारावास व दो महिलाओं को 3-3 साल कैद की सजा दी है। इतना ही नहीं दोषियों पर एक लाख 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानिए क्या था मामला
रेवाड़ी शहर के मोहल्ला हंस नगर में रहने वाले रिटायर्ड एसडीओ रोशन लाल के घर पर 31 दिसंबर 2019 की रात बदमाशों ने हमला किया था। बदमाश दीवार फांदकर घर में घुसे आए थे तथा रोशन लाल व उनकी पत्नी को बंधक बना लिया था।Rewari: 1.42 करोड रूपए खर्च के बावजूद कूडा उठवाने के लिए तरस रहे धारूहेड़ा के लोग. Video
रोशन लाल ने बदमाशों का मुकाबला किया तो उन पर और उनकी पत्नी गुलाब देवी पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने रोशन लाल की घर में ही हत्या कर दी और 3 लाख रुपए नकदी व सोने-चांदी के जेवरात लूट कर फरार हो गए थे।