जरनेटर उपयोग के बारे हिदायतो को लेकर किया जागरूक
रेवाड़ी: हरियाण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक जिला सचिवालय में मंगलवार को एडीसी की अगुवाई में हुई। बैठक में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, व्यापार एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, स्टोन क्रेशर – कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स व भट्टा एसोएिएशन को जरनेटर के उपयोग करने के बारें में हिदायते दी।Vegetables Price : टमाटर के बाद अब मिर्ची, अदरक और धनिया भी हुआ लाल, चेक करें नए रेट
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रिए अधिकारी विनोद बाल्याण ने जनरेटर सैटस के संबध में जारी कि गयी डायरेक्शन के बारे जागरूक किया। उन्होंने कहा कि एक अक्टूबर से ये नियम लागू हो जाएंगें। केवल बिजली से ही उत्पादन करना है। 24 घंटे मे केवल दो घंटे ही जरनेटर चला सकते है।
लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि या तो जरनेटर पूर्णतया गैस से हो या फिर 70 फीसदी गैस तथा 30 फिसदी डीजल हो। अगर इस अनुपात के अलावा कपंनी, दुकान या संस्थान में जरनेट उपयोग मे लाया तो उसे सील कर दिया जाएगा। ये नियम एक अक्टूबर से लागू हो जाएंगें।Haryana: 35 दिन से लिपिकों की हड़ताल जारी, प्रशासन दिखा रहा ठेंगा ?
उन्होंने कहा वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इन नियमो की पालना करना जरूरी है। एसडीओ हरिश कुमार ने बताया कि टीम की ओर से औचक निरीक्षण किया जाएगा अगर खामिया मिली तो वह स्वयं जिममेदार होगा। इस बाबत पहले भी कंपनियो को नोटिस दिया जा चुका है।