अवैध कॉलोनियों पर लगातार चलेगा पीला पंजा

डीसी यशेन्द्र सिंह ने जिला टास्क फोर्स की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
रेवाड़ी: उपायुक्त यशेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन हुआ। उपायुक्त ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना सख्ती से की जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध कॉलोनी को विकसित न होने दिया जाएं और उसे प्रथम चरण में ही रोकने के लिए सभी संबंधित विभाग अपने से सम्बंधित कार्यो पर निगरानी रखे। उन्होंने कहा कि लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए समय-समय पर मुनादी व समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूक किया जाएं कि वे अवैध कॉलोनियों में अपनी जमा पूंजी को न लगाएं।

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डीसी ने बैठक में निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को इस बारे जागरूक करने के लिए ग्राम सचिव और पटवारी अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने अधीक्षक अभियंता डीएचबीवीएन को निर्देश दिए कि वे अवैध कालोनियों में बिजली के कनैक्शन जारी न करें। उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिए कि बैंक अवैध कॉलोनियों में किसी को ऋण न दे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्र में संबंधित अधिकारी अवैध कालोनियों को विकसित न होने दे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एण्ड सोसायटी रजिस्ट्रेशन से पहले उसके उद्देश्य को देखकर ही सोसायटी का रजिस्ट्रेशन करें।

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यशेन्द्र सिंह ने बताया कि जिला में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण, पुन: निर्माण करना, सडक़ बनाना, सडक़ों से पहुंच प्राप्त करना, भूमि का टुकडों में विभाजन करना, हस्तान्तरण करना या उन पर निर्माण करने के लिए संबंधित विभाग के निदेशक की अनुमति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिला में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्र में बिना अनुमति के निर्माण, भूमि का विभाजन करना व इस संदर्भ में विज्ञापन देना नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। जो कोई भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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डीसी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के उपरोक्त कार्य करेगा तो डीटीपी द्वारा पुलिस की सहायता से ऐसे निर्माण को गिराया जाएगा। इस प्रकार के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा तीन वर्ष तक के कारावास या 10 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान भी है। उन्होंने कहा कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा नोटिफाइड नियंत्रित क्षेत्र रेवाडी जो कि नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम 1963 के अंतर्गत आते है। ऐसे क्षेत्रों में सामान्य जन भी प्लाट आदि न खरीदें साथ ही कुछ व्यक्तियों द्वारा एग्रीमेन्ट पर प्लाट बेचे जा रहे हैं जो कि पूर्णतया अवैध है।

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बैठक में एएसपी पूनम दहिया दलाल, एसडीएम रेवाड़ी रविन्द्र यादव, डीडीपीओ एचपी बंसल, अधीक्षक अभियंता डीएचबीवीएन एलएल रोहिल्ला, जिला नगर योजनाकार धर्मबीर सिंह खत्री, एलडीएम भपेन्द्र सिंह, नगर परिषद सचिव प्रवीन कुमार, नगर पालिका धारूहेडा सचिव अनिल कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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