NPS Withdrawal Rules: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत खाते से निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। ये नियम अब एक फरवरी से लागू होंगे। एक बार फिर पैसे निकाली प्रकिया का जटिल कर दिया गया है।
एनपीएस के नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी एनपीएस खाताधारक को कुल जमा राशि के 25 फीसदी से अधिक हिस्सा निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसमें खाताधारक और नियोक्ता दोनों की योगदान राशि शामिल है।I.G, DC व SP रेवाड़ी को भी दिया गया निमंत्रण
NPS विड्रॉल के लिए इन शर्तों को पूरा करना है जरूरी-
1. एनपीएस खाते से 25 फीसदी राशि की निकासी के लिए आपका खाता तीन साल पुराना होना चाहिए।
2. निकाली की गई राशि आपकी कुल राशि के एक चौथाई हिस्से से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. एनपीएस खाताधारकों को अधिकतम केवल तीन बार ही एनपीएस अकाउंट से आंशिक निकासी की परमिशन मिलती है।
जानिए कब् निकाल सकते है राशि
1. बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए
2. घर खरीदने के लिए .
3. मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में एनपीएस सब्सक्राइबर्स को खाते से विड्रॉल की परमिशन मिलती है.
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4. एनपीएस खाताधारक की विकलांगता या अक्षमता के कारण अचानक आए खर्च को पूरा करने के लिए
5. कौशल विकास के खर्च को पूरा करने के लिए
6. स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए
कैसे निकाल सकते हैं पैसे?
एनपीएस खाते से निकासी के लिए खाताधारक को सबसे पहले पैसे विड्रॉल के लिए एक विड्रॉल रिक्वेस्ट डालना होगा। इसके साथ ही आपको पैसे निकाले के कारण के बारे में जानकारी देनी होगी।हरियाणा के रेवाडी, बावल व धारूहेड़ा की 32 सडकें होगी चकाचक, 30 करोड होगे खर्च
इसके बाद CRA (Central Recordkeeping Agency) आपके एनपीएस विड्रॉल को प्रोसेस करेगा और आपके बैंक खाते में कुछ ही दिनों में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यदि कारण सही नही मिला तो यह राशि रोक दी जाएगी।