Delhi News: आस्ट्रेलिया में बीजा लेने वाले सावधान! जानिए नियमों को लेकर क्या किया है बदलाव ?

On: November 19, 2025 4:39 PM
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आस्ट्रेलिया में बीजा लेने वाले सावधान! जानिए नियमों को लेकर क्या किया है बदलाव

Delhi News: ऑस्ट्रेलिया ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा नियमों में अहम बदलाव करते हुए Ministerial Direction 115 में काफी बदलाव किया गया है। अब ये नियम 14 नवंबर 2025 से लागू करने से कर दिए गए है। बता दे कि इस नए नियमों का उद्देश्य वीजा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, संतुलित और सुव्यवस्थित बनाना है, ताकि विदेशी छात्रों का बेहतर तरीके से मूल्यांकन किया जा सके ।

नए नियम भारतीय छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। अब छात्र उन संस्थानों में आसानी से आवेदन कर सकेंगे जो गुणवत्ता मानकों और सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं। इससे वीजा प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज और पारदर्शी होगी। बता दे कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार दिसंबर के दौरान इस नई नीति को समझाने के लिए विशेष जानकारी सत्र आयोजित करेगी, ताकि छात्र और शिक्षा संस्थान इन बदलावों को ठीक से समझ सके तथ आसानी से आवेदन कर सकें।

देशभर के शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई के समान अवसर उपलब्ध हों। सरकार चाहती है कि छात्र केवल प्रमुख शहरों तक सीमित न रहें, बल्कि क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों और छोटे शहरों के संस्थानों में भी दाखिला लें, जिससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव कम हो और शिक्षा प्रणाली में संतुलन बना रहे।Delhi News

क्यों उठाया ये कदम: ऑस्ट्रेलियाई सरकार का यह कदम शिक्षा क्षेत्र को संतुलित और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित वातावरण मिलेगा, वहीं संस्थानों को भी जिम्मेदारी के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।Delhi News

वीजा नियम किए कडे: बता दे कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में तेज बढ़ोतरी देखी गई थी, जिससे विश्वविद्यालयों, आवासीय सुविधाओं और स्थानीय संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा। इस असमानता को देखते हुए सरकार ने वीजा नियम कड़े किए, जिसके बाद 2025 में नए वीजा आवेदनों में 26 प्रतिशत और नए कोर्स नामांकन में 16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

 

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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