Haryana: स्टूडेंट से मारपीट व अश्लील हरकते करना टीचर को पडा महंगा, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

REWARI COURT

Haryana: रेवाड़ी के एक कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में रहने वाले ​छात्र के साथ मारपीट और अश्लील हरकत करने के मामले में टीचर को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश  लोकेश गुप्ता ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदालत ने दोषी पर 2 लाख 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने कहा था कि उसने अपने बेटे को रेवाड़ी के एक कोचिंग सेंटर में दाखिला कराया हुआ था। बच्चा कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में ही रहता था। दिसंबर 2021 में कोचिंग सेंटर के एक टीचर ने शराब पीकर उसके बेटे के साथ मारपीट की ओर अश्लील हरकतें भी की।

मामला दर्ज: परिजनो की शिकायत मिलने पर रेवाड़ी मॉडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मारपीट, पोक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

जांच में पाया दोषी: मामला दर्ज करने के बाद रेवाड़ी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए।

सुनाई सजा: पूरे मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी टीचर को दोषी करार दिया। इतना ही नहीं अदालत ने दोषी को 5 साल कैद और 2 लाख 1 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 8 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।