मौसमदिल्लीबिहार विधानसभा चुनाव 2025CET 2025राजस्थानमनोरंजनराशिफलबिजनेसऑटो मोबाइलरेवाड़ीआध्यात्मिकअन्य

Haryana crime: रेवाड़ी में कहासुनी को लेकर ले ली ​थी भाईयों ने दो भाईयो की जान, अब काटनी होगी उम्र कैद

On: December 23, 2025 7:57 PM
Follow Us:
REWARI COURT

Haryana crime: हरियाणा के जिला रेवाड़ी के गांव लिसाना में गंदे पानी की निकासी को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में रेवाड़ी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की कोर्ट ने धर्मबीर और कमल की हत्या के मामले में दोनो भाईयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2019 से न्यायालय में विचाराधीन था। (Murder in rewari)

यह भी पढ़ें  Haryana News: गणतंत्र दिवस पर इन कैदियों को सजा में मिलेगी छूट, जेल मंत्री ने दिया ये ब्यान

जानिए क्या था विवाद: बता दें कि गांव लिसाना निवासी हंसराज ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उसके ताऊ के लड़के धर्मबीर और कमल का गांव के ही राजेन्द्र के परिवार के साथ गंदे पानी की निकासी के नाले को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। Haryana crime

हंसराज ने पुलिस को बताया कि 30 मार्च 2019 की सुबह दिनेश, देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू, उनकी पत्नियां शीतल और ममता तथा राजेन्द्र की पत्नी माया ने मिलकर धर्मबीर और कमल के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में धर्मबीर और कमल गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव करने पहुंचे हंसराज और उसके चाचा सत्यवान को भी आरोपियों ने चोटें पहुंचाईं। Haryana crime

यह भी पढ़ें  Warder Of Narnaul Jail Caught By Vigilance: गैंगस्टर पपला के गुर्गे से जेल में मांगे 1 लाख: नारनौल जेल वॉर्डर रकम लेते विजिलेंस टीम के चढा हत्थे

घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद धर्मबीर और कमल को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दो सगे भाइयों की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मामले में हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने दिनेश और देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू के अलावा दिनेश की पत्नी शीतल, देवेन्द्र की पत्नी ममता और राजेन्द्र की पत्नी माया को भी गिरफ्तार किया था।

यह भी पढ़ें  Digital Highway: यहां बनेगा देश का पहला डिजिटल हाईवे, कई जिलों को होगा जबरदस्त फायदा, जानें सरकार का मास्टर प्लान

सुनाई सजा: गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दिनेश और देवेन्द्र उर्फ ढिल्लू को दो भाइयों की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Sunil Chauhan

मै पिछले दस साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजाकर करना है।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now