मायन, बास, हरना की ढाणी, दादा की ढाणी, माजरा, भालखी में नो एंट्री
Covid updated: रेवाड़ी के गांव मायन व माजरा भालखी में शुक्रवार को एक-एक नागरिक Covid पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके तुरंत बाद जिलाधीश यशेन्द्र सिंह द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव मायन, बास, हरना की ढाणी, दादा की ढाणी, माजरा, भालखी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है
जबकि अन्य 25 गांवों को बफर जोन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी परिवारों के लोगों को अरोग्स सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा।
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कंटेनमेंट जोन में डयूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त:
जोन मायन, बास, हरना की ढाणी व दादा की ढाणी के लिए तिलकराज सहायक प्रोफैसर 9871664696 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, मुकुंद कुमार हेडमास्टर 9812352134 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा वेदबंधु पीजीटी 9466316307 को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्टे्रट नियुक्त किया गया है। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ खोल संजय कुमार 705666128 होंगे।
जिलाधीश ने बताया कि कंटेनमेंट जोन माजरा व भालखी के लिए सतीश कुमार पीजीटी 9468095363 को सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, धर्मबीर सिंह हेडमास्टर 8930367911 को दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा नरेश कुमार पीजीटी को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्टे्रट नियुक्त किया गया है। जबकि पुलिस अधिकारी एसएचओ खोल संजय कुमार 705666128 होंगे।
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एरिया को किया गया सील:
गांव मायन, बास, हरना की ढाणी, दादा की ढाणी, माजरा, भालखी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कनटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने के आदेश दिए गए हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
कन्टेनमेंट जोन को पूरी तरह सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोर-टू-डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।