रेवाड़ी: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सशक्त करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
DC Rewari अभिषेक मीणा ने बताया कि यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 21 मामलों में 2 लाख 3 हजार 514 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है। वहीं, जिला रेवाड़ी के लिए इस वित्त वर्ष में 48 मामलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
DC Rewari ने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत डेयरिंग, उद्योग विभाग की नकारात्मक सूची तथा केवीआईबी को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं। इनमें ऑटो रिक्शा, छोटा माल ढोने वाले वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी जैसे परिवहन कार्य, तथा सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट शॉप, पापड़ व अचार निर्माण, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, आइसक्रीम व बिस्कुट यूनिट, टिफिन सेवा, मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा कार्य शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए महिला की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और वह हरियाणा की स्थायी निवासी हो। महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है तथा वह किसी भी पूर्व ऋण में डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत समय पर ऋण की किस्तें चुकाने पर तीन वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दिया जाएगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदन पत्र के साथ
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां संलग्न करनी होंगी।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम, रेवाड़ी कार्यालय (नाई वाली चौक, सती कॉलोनी, गली नंबर-3, रेवाड़ी) में संपर्क कर सकती हैं या दूरभाष नंबर 01274-225294 पर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

















