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लो मना लो दिवाली, पटाखों को लेकर CM Haryana ने कर दिया अब ये ऐलान

On: October 12, 2025 8:54 PM
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Haryana News: हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी गैर-NCR जिलों में भी एक साल के लिए पटाखों के जलाने, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।CM Haryana

यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र में लागू प्रतिबंधों की तर्ज पर जारी किया गया है। सरकार ने साफ किया है कि अब केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की सीमित अनुमति दी जाएगी।CM Haryana

हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने यह आदेश पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के तहत जारी किया। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में इस आदेश का पूरी तरह पालन कराया जाए।CM Haryana

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मुख्य सचिव के अनुसार, दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, जबकि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी।

इसके अलावा किसी भी दिन पटाखे जलाना, बनाना, बेचना या ऑनलाइन ऑर्डर करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

नायब सिंह सैनी सरकार ने Amazon और Flipkart जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों को भी तुरंत पटाखों की बिक्री और डिलीवरी बंद करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-15 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें पांच साल तक की सजा या एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों लग सकते हैं। अगर उल्लंघन जारी रहता है तो हर दिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना और सात साल तक की सजा दी जा सकती है।CM Haryana

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पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को धारा-19 के तहत बिना वारंट छापेमारी का अधिकार दिया गया है। वे पटाखे जब्त कर सकते हैं और दोषियों को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह सख्त कदम प्रदेश में वायु प्रदूषण घटाने और नागरिकों की सेहत एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।CM Haryana

Harsh

मै पिछले पांच साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। इस साइट के माध्यम से अपराध, मनोरंजन, राजनीति व देश विदेश की खबरे मेरे द्वारा प्रकाशित की जाती है।

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