EPS Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछते रहते हैं। ये सवाल आमतौर पर EPF फंड की निकासी और ट्रांसफर, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन पात्रता और PF से जुड़े दूसरे मामलों पर होते हैं। वहीं, EPFO अपने सदस्यों की शंकाओं को दूर करने के लिए समय-समय पर स्पष्टीकरण भी जारी करता रहता है।EPS Pension
सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले कुछ आम सवाल
मुझे अपना EPF और EPS का पैसा कैसे मिलेगा?
पेंशन कब शुरू होगी?
क्या रिटायरमेंट के बाद भी मेरे खाते में ब्याज मिलता रहेगा?
इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है ताकि आप अपने रिटायरमेंट फंड और पेंशन से जुड़े मामलों को सही तरीके से मैनेज कर सकें।
सवालों के आसान और सीधे जवाब
इन सवालों के आसान और सीधे जवाब यहां दिए गए हैं। खासकर अगर आप जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, तो यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी।EPS Pension
क्या 10 साल की सर्विस पूरी होने के बाद EPS की पूरी रकम निकाली जा सकती है?
अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है तो आप EPS की पूरी रकम एक बार में निकाल सकते हैं. लेकिन जैसे ही आपकी सर्विस 10 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है, EPS की पूरी रकम नहीं निकाली जा सकती. अब आप मासिक पेंशन के हकदार हो जाते हैं, जो 58 साल की उम्र पूरी होने पर मिलनी शुरू होती है. पेंशन पाने के लिए क्या करें? फॉर्म 10C और कंपोजिट क्लेम फॉर्म (आधार या नॉन-आधार) भरना होगा. साथ ही पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट भी लेना होगा. यह सर्टिफिकेट भविष्य में नौकरी बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने में मदद करता है. रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन चाहिए? फॉर्म 10D ज़रूरी है अगर आप रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन शुरू करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10D भरना होगा. ध्यान रहे कि यह फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जा सकता. आपको इसे अपने नज़दीकी EPFO ऑफ़िस में जाकर जमा करना होगा. प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए सभी दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें. फॉर्म 10D कब जमा करना चाहिए? जैसे ही आपकी रिटायरमेंट की तारीख़ आए, तुरंत फॉर्म 10D जमा कर दें. चूंकि इस प्रक्रिया में कुछ सप्ताह लग सकते हैं, इसलिए पहले से तैयारी कर लेना समझदारी होगी।
क्या रिटायरमेंट के बाद भी EPF पर ब्याज मिलेगा?
अच्छी खबर यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके EPF खाते पर तब तक ब्याज मिलता रहेगा, जब तक आप पैसे नहीं निकालते।
उदाहरण के लिए, अगर आप 30 जून, 2025 को रिटायर होते हैं, तो आप 3 साल यानी जून 2028 तक ब्याज कमा सकते हैं, बशर्ते इस दौरान कोई पैसा जमा या निकाला न जाए।
3 साल के बाद अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है और ब्याज मिलना बंद हो सकता है।
अगर EPF निकासी का समय बीत चुका है, तो क्या करें?
अगर आपने अकाउंट को 3 साल तक नहीं चलाया है, तो भी आप EPF क्लेम कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में यह काम ऑनलाइन किया जा सकता है। लेकिन अगर अकाउंट निष्क्रिय है या पुराने KYC लिंक से जुड़ा है, तो आपको EPFO ऑफिस जाकर फॉर्म जमा करना होगा।

















