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Income Tax: इनकम टैक्स जमा करने की क्या है आखिरी तारीख! उसके बाद क्या होगा जानें जल्दी

On: June 12, 2025 1:54 PM
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Income Tax: अगर आप करदाता हैं और आप पर एडवांस टैक्स की देनदारी है तो आपको 15 जून का खास ख्याल रखना चाहिए। यह एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख है। अगर आप समय पर अपना टैक्स जमा नहीं करते हैं तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एडवांस टैक्स आयकर की वह रकम होती है जो साल के अंत में एकमुश्त भुगतान के बजाय एडवांस में चुकाई जाती है। इसे आयकर के नाम से भी जाना जाता है। एडवांस टैक्स का भुगतान आयकर विभाग द्वारा तय की गई तारीखों के अनुसार किस्तों में किया जाता है।Income Tax

किसको जमा करना होता है एडवांस टैक्स

वित्त वर्ष में ₹10,000 या उससे अधिक की अनुमानित कर देनदारी वाले हर करदाता को एडवांस टैक्स देना होता है। आईसीआईसीआई बैंक के मुताबिक, वेतनभोगी व्यक्ति अपनी नौकरी से अर्जित आय पर एडवांस टैक्स दे सकते हैं। फ्रीलांसर साल भर में अर्जित अपनी आय के विभिन्न स्रोतों पर एडवांस टैक्स दे सकते हैं। व्यवसायी अपनी कंपनी के माध्यम से अर्जित आय पर धारा 44एडी की कराधान योजना के तहत एडवांस टैक्स दे सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने एक वित्तीय वर्ष में व्यवसाय से आय अर्जित की है, उन्हें एडवांस टैक्स देना होता है।

अग्रिम कर जमा करने की महत्वपूर्ण तिथियाँ
अग्रिम कर का भुगतान पूरे वर्ष में नियत तिथियों तक करना होता है। 15 जून को या उससे पहले 15%, 15 सितंबर को या उससे पहले 45%, 15 दिसंबर को या उससे पहले 75% और 15 मार्च को या उससे पहले 100%।Income Tax

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अग्रिम कर का भुगतान क्यों महत्वपूर्ण है?

आईसीआईसीआई बैंक के अनुसार, अग्रिम कर एक विशेष वित्तीय वर्ष में अर्जित आय के लिए अग्रिम रूप से चुकाया जाने वाला आयकर है। आम तौर पर, आय अर्जित होने पर कर का भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि, अग्रिम कर के कर प्रावधानों के तहत, भुगतानकर्ता को पूरे वर्ष की आय का अनुमान लगाना होता है। और इस अनुमान के आधार पर, कर का भुगतान निश्चित समय अंतराल पर किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि करदाता आय का अनुमान लगाए और फिर उस पर अनुमानित कर की गणना करे ताकि यह पता चल सके कि उसे अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता है या नहीं और कितना।Income Tax

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समयसीमा चूकने पर कितना खर्चा आता है

आयकर अधिनियम की धारा 234B के अनुसार, आपको 31 मार्च तक अपने कुल कर का कम से कम 90% अग्रिम कर या स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रह (TDS/TCS) के रूप में चुकाना होगा। यदि आप अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आपको धारा 234B के तहत अवैतनिक राशि पर 1% की दर से ब्याज देना होगा।

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Sunil Chauhan

मै पिछले दस साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजाकर करना है।

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