PAN card: अगर आपके पास पैन कार्ड है तो सावधान हो जाइए! क्योंकि आयकर विभाग ऐसे पैन कार्ड धारकों पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है, जिनका कार्ड निष्क्रिय हो गया है। पैन कार्ड सिर्फ टैक्स पहचान पत्र ही नहीं है, बल्कि बैंकिंग, निवेश, प्रॉपर्टी डील और लोन जैसे हर वित्तीय काम के लिए जरूरी दस्तावेज बन गया है। ऐसे में अगर आपका कार्ड निष्क्रिय हो जाता है और आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।PAN card
कौन से पैन कार्ड धारकों पर जुर्माना लग सकता है?
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो उसे निष्क्रिय किया जा सकता है।
डुप्लीकेट पैन कार्ड होने या दो बार आवेदन करने पर भी कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाता है।
जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं और उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी है। PAN card
इन सभी मामलों में आयकर विभाग पैन कार्ड धारक पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है।
कैसे चेक करें – पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं?
आप घर बैठे आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका पैन एक्टिव है या डीएक्टिवेट:
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
होमपेज के नीचे “क्विक लिंक्स” या “इंस्टैंट ई-सर्विसेज” पर जाएं।
“वेरिफाई योर पैन” पर क्लिक करें।
अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।
मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी डालें।
स्क्रीन पर स्टेटस दिखाई देगा – “पैन एक्टिव है” या “पैन डीएक्टिवेट है”।
डीएक्टिवेट पैन को फिर से कैसे एक्टिवेट करें?
सबसे पहले अपने पैन को अपने आधार से लिंक करें। अगर आपने इसे पहले ही लिंक कर लिया है, तो भी चेक करें कि यह वैध है या नहीं।
अगर आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है, तो उसमें से एक को सरेंडर करना जरूरी है।
आप आयकर विभाग से संपर्क कर सकते हैं या एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल की वेबसाइट के जरिए रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। PAN card
सरकार सख्त क्यों है?
सरकार का फोकस टैक्स चोरी रोकने और वित्तीय पारदर्शिता लाने पर है। फर्जी पैन या डुप्लीकेट कार्ड के जरिए होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए समय रहते ही सतर्क हो जाएं।
















