मौसमदिल्लीबिहार विधानसभा चुनाव 2025CET 2025राजस्थानमनोरंजनराशिफलबिजनेसऑटो मोबाइलरेवाड़ीआध्यात्मिकअन्य

Haryana Crime: हरियाणा में अब ये अपराध माने जाएंगे संगीन अपराध, बगैर अदालती वारंट होगी गिरफ्तारी

On: May 23, 2025 7:17 AM
Follow Us:
_Haryana

Haryana Crime : हरियाणा में अब मैच फिक्सिंग, चुनाव, खेलों में सट्टेबाजी, स्पाट फिक्सिंग व जुआ संगीन अपराध माना जाएगा। आरोपितों को सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर रैंक का अधिकारी बगैर अदालती वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा।

बार-बार अपराध करने पर सजा भी बढ़ती जाएगी। 1867 से चले आ रहे अंग्रेजों के कानून को खत्म किए जाने के बाद 21 मई से नया कानून ‘हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम’ लागू हो गया है। विधानसभा के बजट सत्र में बनाए गए कानून को अमलीजामा पहनाते हुए गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

यह भी पढ़ें  रेवाड़ी हो या दिल्ली, ​हरियाणा रोडवेज में इन यात्रियों को किराये में मिलेगी छुट, जानिए कैसे

नए कानून में सट्टेबाजी के मामलों की अलग-अलग श्रेणी परिभाषित की गई है। पहली बार अपराध करने पर सामान्य सजा और जुर्माना होगा। दूसरी बार या इसे अधिक बार वही अपराध करने के मामलों में सजा बढ़ेगी।

अधिकतम 7 साल तक की सजा इस तरह के मामलों में हो सकेगी। 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए कानून में पुलिस को बड़े अधिकार दिए गए हैं।

सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी ही इस तरह के मामलों की जांच कर सकेंगे। कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित पुलिस अधिकारी सट्टेबाजी की विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर या इस रैंक से ऊपर के अधिकारी को किसी स्थान पर प्रवेश करने या सट्टेबाजी में शामिल लोगों की तलाशी लेने के लिए अधिकृत कर सकेंगे। पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेंगे। मौके से नकदी व अन्य सामग्री भी जब्त कर ली जाएगी।

Best24News

ताज़ा हिंदी खबरों का विश्वसनीय स्रोत — Best24News पर पढ़ें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीति, खेल, मनोरंजन, व्यवसाय, शिक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर जरूरी अपडेट। हम देते हैं तेज़, सटीक और निष्पक्ष खबरें, वह भी सरल और स्पष्ट भाषा में, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now