Haryana News: हरियाणा के सिरसा में लोकसभा चुनाव 25 मई को छठे चरण में होने है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारी की जा रही है। सुरक्षा को लेकर सिरसा में निवार्चन आयुक्त ने धारा 144 लागू कर दी है।
इन चीजों पर होगी पूर्ण पाबंदी | धारा 144
जिला उपयुक्त आरके सिंह द्वारा भारतीय दंड संहिता के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में धारा 144 शांति और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू करवाई गई है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव छठे चरण में संपन्न होने हैं लेकिन इस पूर्ण प्रक्रिया के दौरान कोई भी नागरिक व्यक्ति अपने साथ एग्रीय शास्त्र वह अन्य किसी भी प्रकार का हथियार लेकर नहीं पूर्ण पाबंदी रहेगी।
25 मई को होगे चुनाव: लोकसभा 2024 चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश आर के सिंह भारतीय दंड संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ( भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की के अंतर्गत प्रदत शक्तियां ) जिले में कानूनी व्यवस्था वह शांति व्यवस्था जारी रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। 25 मई को यहां पर लोकसभा चुनाव होना है।
हथियार जमा करवाने के निर्देश: आर्म्स एक्ट 1959 के मुताबिक जिले के लाइसेंस धारकों को नजदीकी पुलिस थाना में मंजूर किए गए आम डीलर के पास जमा करवाने की आदेश दिए गए हैं। वह जिला उपयुक्त आरके सिंह में आदेशों के उल्लंघन करता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड के भागीदार होंगे।
लाइसेंस हथियार रखने वाले के अलावा पुलिस विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों पर भी ड्यूटी के दौरान भी यह नियम लागू रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट आरके सिंह द्वारा सिरसा में धारा 144 लोकसभा चुनाव को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की है।