Haryana News: बर्थ सर्टिफिकेट ठीक करवाने का सुनहरा मौका, जानिए कैसे ?

BIRTH CERTIFICATE

Haryana News : हरियाणा की नायब सैनी सरकार (Haryana Govt) ने जन्म प्रमाण को लेकर एक और राहत भरा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी नए नियम से बर्थ सर्टिफिकेट के खाली कॉलम में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया बहुत सरल कर दी गई हैं। य​ह आफर केवल 31 दिसंबर तक ही लागू होगा। हरियाणा सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों ने राहत की सांस ली है।

 

जानिए क्या है योजना: बता दे कि इस योजना के चलते अब 15 साल की उम्र पार कर चुके बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में जुड़वा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने नियमों में ढील देते हुए साल 2024 के आखिर तक का समय दिया है। अब 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के अभिभावक बिना झंझट नाम दर्ज करवा सकेंगे। जबकि पहले नाम दर्ज करवाना बडी समस्या बनी हुई थी।

फीस सिर्फ 30 रूपए में होगा ये काम

बता दें कि पहले बर्थ सर्टिफिकेट के खाली कॉलम में केवल जन्म के 15 साल तक ही नाम दर्ज करवाया जा सकता था। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज नहीं करवाया था। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा डाक्यूमेंट्स है, जिसकी हर जगह जरूरत होती है। सही नाम दर्ज नहीं होने की बजय विद्यार्थियों को काफी परेशानी होती है।

क्यों ज़रूरी हुआ बर्थ सर्टिफिकेट

बता दें कि बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया हुआ है। अभिभावक इस ओर ध्यान नहीं देते थे लेकिन हरियाणा सरकार ने इसे जरूरी कर दिया है।

बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए नाम और उम्र की तसल्ली की जाती है उसके बाद ही कोई सरकारी कागजात तैयार किया जाता है। सरकार के पास लगातार ऐसी शिकायतें पहुंच रही थी, जिसको देखते हुए सैनी सरकार ने यह राहत भरा फैसला लिया है।

 

बदलाव के लिए क्या दस्तावेज जरूरी

बर्थ सर्टिफिकेट
बच्चे के स्कूल का डॉक्यूमेंट
बच्चे का 0 से 5 साल की उम्र तक का आधार कार्ड
अभिभावक का आईडी प्रूफ

31 दिसंबर 2024 तक समय

हिसार नगर निगम जन्म- मृत्यु शाखा रजिस्ट्रार राहुल सैनी ने बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम दर्ज करवाने के लिए जन्म से 15 साल तक ही आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब 15 वर्ष से ऊपर के बच्चे 31 दिसंबर 2024 तक बर्थ सर्टिफिकेट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं.

पहले बर्थ सर्टिफिकेट के खाली कॉलम में केवल जन्म से 15 वर्ष तक ही नाम दर्ज करवाया जा सकता था, लेकिन सरकार द्वारा इस संबंध में 10 फरवरी 2021 में जारी अधिसूचना के अनुसार 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों के नाम जिनके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम का कॉलम खाली हैं वो अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं.

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