Haryana : मनोहर सरकार खाद्य आपूर्ति विभाग की नीति के चलते एक बडा फैसला लेने जा रही है। Haryana निति के चलते जिन डिपोधारकों की आयु 60 वर्ष से अधिक है, उनके लाइसेंस का 31 मार्च के बाद स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे। यानि एक अप्रैल से उनका लाईसेंस काम नहीं करेगा।
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काफी लोगो के होगें लाईसेंस निरस्त: पूरे प्रदेश की बात करे तो इनकी संख्या एक हजार से भी ज्यादा है। वहीं रेवाडी ऐसे डिपो होल्डरों की संख्या करीब 25 है। हालांकि सरकार की इस पालिसी से डिपो संचालकों में रोष है। डिपो होल्डर इस सीमा का विरोध करते है, इसी के चलते कोर्ट में केस दायर किया हुआ है।
नए लोगों को मिलेगा मौका
हरियाणा सरकार ने डिपोधारकों के लिए नई पालिसी बनाई थी। इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले डिपोधारकों के राशन डिपो लाइसेंस का 31 मार्च के बाद नवीनीकरण नहीं होगा।
इन डिपोधारकों को अप्रैल से किसी भी प्रकार का राशन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। ऐसे में नए धारको को कार्य करने का मौका मिलेगा।
कोर्ट पर टिकी निगाहें
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय की तरफ से 31 मार्च के बाद ऐसे डिपो को नजदीक डिपो होल्डरों के साथ अस्थायी रूप से अटैच करने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ डिपो होल्डरों की तरफ से न्यायालय में इसको लेकर याचिका डाली हुई है। इस पर 18 मार्च को सुनवाई होनी है।
रेवाड़ी जिले में सवा लाख के करीब बीपीएल व एएवाई कार्ड धारक हर डिपो माह राशन लेते है। इन्हें 233 डिपो के माध्यम से राशन वितरण किया जाता है।
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क्या कहते है अधिकारी
डिपो होल्डरों की आयु 60 वर्ष है। वह राशन डिपो 31 मार्च बाद पीडीएस कंट्रोल आर्डर 2022 में जारी हिदायतों के अनुसार स्वत: ही रद्द माने जाएंगे।- जय यादव, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक रेवाड़ी।