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Haryana: डेढ लाख कच्चे कर्मचारियो की बल्ले बल्ले, 58 की उम्र तक नौकरी सैफ, सीएम ने सुनाया बडा फैसला

सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत पांच साल से सेवारत सभी अनुबंधित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

Haryana: हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) द्वारा लागू की गई नई नीति के तहत, पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अस्थायी (कच्चे) कर्मचारियों की नौकरी को सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित किया जाएगा। यह निर्णय सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 का हिस्सा है।

इस पहल के माध्यम से, प्रदेश सरकार ने एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में कानून पारित कर दिया है। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अब उन्हें नौकरी से निकाले जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

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इस प्रकार की नीतियां श्रमिकों की सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाती हैं, जिससे उन्हें एक मजबूत और सुरक्षित कार्य वातावरण मिल सके।

हां, आपकी जानकारी के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने विभिन्न समय अवधि में मिलाकर पांच साल तक काम किया है, तो उसकी नौकरी सुरक्षित की जाएगी, भले ही उसकी सेवा में कुछ समय के लिए ब्रेक क्यों न आया हो।

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Haryana:उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी ने किसी विभाग में लगातार तीन साल तक काम किया, प्रत्येक वर्ष 240 दिन का वेतन प्राप्त किया, और उसके बाद चौथे साल में ब्रेक आया, लेकिन फिर पांचवे और छठे साल में भी उसने 240 दिन काम किया, तो उसकी कुल सेवा पांच साल की मानी जाएगी।

यह नीतियां कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके कार्य अनुभव की मान्यता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, प्रत्येक संस्थान के अपने नियम और शर्तें हो सकती हैं, इसलिए यह सर्विस कंडीशन को स्पष्ट करने के लिए संबंधित एचआर विभाग या नीति दस्तावेज की जाँच करना उचित है।

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