OPS Update: पंजाब सरकार ने कुछ खास सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कुछ श्रेणियों के कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प चुन सकेंगे।OPS Update
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी 3 महीने के भीतर अपनी गैर-चयन स्थिति नहीं बताता है, तो उसे स्वचालित रूप से नई पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल कर लिया जाएगा। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो नियुक्ति में थोड़ी देरी के कारण ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) से वंचित रह गए थे।
यह संशोधन अधिसूचना संख्या जीएसआर के तहत 22 मई 2025 को जारी किया गया था। 34कॉन्स्ट/आर्ट्स/309 और 187/एएमडी (11)2025 तथा पंजाब सरकार राजपत्र (अतिरिक्त) में 23 मई 2025 को प्रकाशित। यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुआ है, लेकिन उसकी भर्ती के लिए विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी किया गया था, तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिनकी याचिका 1 जनवरी 2004 से पहले प्राप्त हुई थी और जो पात्र थे, वे भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।OPS Update

















