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Delhi News: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से स्कूलों में बदलाव, GRAP-3 होगा लागू, जानिए पूरा आदेश

On: November 12, 2025 4:28 PM
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Delhi News: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से स्कूलों में बदलाव, GRAP-3 होगा लागू, जानिए पूरा आदेश

Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इस खराब होती हवा का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ने लगा है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, दिल्ली में कक्षा पांचवीं तक के बच्चों की कक्षाएं अब हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएंगी।

हाइब्रिड मोड का मतलब है कि पढ़ाई का तरीका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होगा। यानी सप्ताह के कुछ दिन बच्चे स्कूल जाएंगे और कुछ दिन घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। यह नया आदेश आज से तुरंत प्रभाव में लागू कर दिया गया है और यह अगले आदेश तक जारी रहेगा।

यह हाइब्रिड पढ़ाई का नियम दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में लागू होगा। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे माता-पिता और अभिभावकों को इस बदलाव के बारे में तुरंत जानकारी दें ताकि बच्चे और परिवार इस व्यवस्था को समझ सकें और सहयोग कर सकें।

वहीं, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इस चरण के तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।

मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 423 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ऐसे में GRAP-3 के नियमों के तहत खुले में आग जलाना, वाहनों का अत्यधिक उपयोग, निर्माण कार्यों पर रोक जैसे कई कदम उठाए गए हैं।

इन पाबंदियों के कारण आम लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन यह कदम सभी की सेहत और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। प्रदूषण से बचाव के लिए सरकार लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है ताकि लोग सतर्क रहें और प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें।

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