FasTag के निए नियम को लेकर आया बडा अपडेट, जानिए सच्चाई

On: March 21, 2026 7:30 PM
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FasTag: हाइवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए FASTag को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि जनवरी 2026 से एनुअल FASTag पास से जुड़ा एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत 7 सीटर निजी वाहनों के लिए FASTag मान्य नहीं रहेगा। इस मैसेज के फैलने के बाद वाहन चालकों के बीच भ्रम और चिंता की स्थिति बन गई है।FasTag

NHAI ने स्थिति की साफ: अब इस पूरे मामले पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने स्थिति साफ कर दी है।सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में एक 7 सीटर कार पर क्रॉस का निशान और 5 सीटर कार पर टिक का निशान दिखाया गया है। साथ ही लिखा गया है कि अब 7 सीटर गाड़ियों के लिए FASTag पास काम नहीं करेगा। इस पोस्ट को असली दिखाने के लिए उसमें NHAI का लोगो भी लगाया गया है, जिससे कई लोग इसे आधिकारिक मान बैठे।

इस वायरल मैसेज की सच्चाई सामने लाते हुए NHAI ने स्पष्ट किया है कि FASTag को लेकर ऐसा कोई भी नया नियम लागू नहीं किया गया है। NHAI के अनुसार, जनवरी 2026 से एनुअल FASTag पास या निजी वाहनों के नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह मैसेज पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है। न तो 5 सीटर और न ही 7 सीटर निजी वाहनों के लिए FASTag की वैधता में कोई बदलाव किया गया है।FasTag

नकली लिंक से सावधान: NHAI ने यह भी कहा है कि इस तरह की फर्जी पोस्ट लोगों को गुमराह करने के साथ-साथ ठगी का माध्यम भी बन सकती हैं। कई बार ऐसे वायरल मैसेज के साथ नकली लिंक भेजे जाते हैं, जिन पर क्लिक करने से लोगों की निजी जानकारी या बैंक से जुड़ी डिटेल्स चोरी होने का खतरा रहता है।FasTag

आधिकारिक नोटिफिकेशन पर करें विश्वास: बता दे इसी को लेकर स्पष्ट किया गया है कि FASTag सभी निजी वाहनों के लिए पहले की तरह वैध है, चाहे वाहन 5 सीटर हो या 7 सीटर। टोल प्लाजा पर शुल्क वाहन की श्रेणी के आधार पर लिया जाता है, न कि सीटों की संख्या के आधार पर। FASTag से जुड़ी किसी भी नई जानकारी या बदलाव की घोषणा केवल NHAI या सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से ही की जाती है।FasTag

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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