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Haryana में गवाही देने को बडी राहत, अब बिना कोर्ट में जाए दे सकेंगे ब्यान

Haryana सरकार ने राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा गवाह सुरक्षा योजना-2025 शुरू की है। इस योजना के तहत, गवाहों को अभियुक्तों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे बिना अदालत गए ही अपने बयान दर्ज करा सकेंगे। गृह विभाग ने गुरुवार को इस योजना से संबंधित अधिसूचना जारी की, जिसे राज्य की गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने मंजूरी दी है।

किन मामलों में लागू होगी यह योजना?

गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह योजना उन मामलों पर लागू होगी, जिनमें मौत की सजा, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। ऐसे गंभीर अपराधों के मामलों में गवाहों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि वे बिना किसी डर के न्याय प्रक्रिया में सहयोग कर सकें।

गवाहों की सुरक्षा के लिए बनाई गई श्रेणियां

गवाहों को मिलने वाले खतरे की संभावना को ध्यान में रखते हुए, उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है—

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  1. श्रेणी ‘A’ – वे गवाह और उनके परिवार के सदस्य, जिन्हें जांच या मुकदमे के दौरान या बाद में जान का खतरा हो सकता है।
  2. श्रेणी ‘B’ – ऐसे गवाह जिनके अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्यों, संपत्ति या प्रतिष्ठा को खतरा हो सकता है।
  3. श्रेणी ‘C’ – मध्यम श्रेणी का खतरा, जिसमें गवाह या उनके परिवार को शोषण, उत्पीड़न या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का डर हो सकता है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में गवाह और अभियुक्त आमने-सामने नहीं आएंगे, जिससे गवाहों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके।

सुरक्षा के लिए किए जाएंगे ये उपाय

इस योजना के तहत सरकार ने गवाहों की सुरक्षा के लिए कई कड़े प्रावधान किए हैं। इसमें शामिल हैं—

संचार निगरानी – गवाहों के ईमेल और टेलीफोन कॉल्स की निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार के खतरे की संभावना को पहले ही पहचाना जा सके।
सुरक्षित टेलीफोन नंबर – गवाहों का मोबाइल नंबर ट्रेस न किया जा सके, इसके लिए सरकार टेलीफोन कंपनियों के साथ मिलकर गवाहों के फोन नंबर बदलने या उन्हें अज्ञात नंबर देने की व्यवस्था करेगी।
सुरक्षा उपकरणों की सुविधा – गवाहों के घर और कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे, जिनमें मजबूत दरवाजे, सीसीटीवी कैमरे, अलार्म सिस्टम और सुरक्षा दीवारें शामिल होंगी।
व्यक्तिगत सुरक्षा – जरूरत पड़ने पर गवाहों को व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड या पुलिस पेट्रोलिंग की सुविधा भी दी जाएगी।

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गवाह सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता

हरियाणा सरकार का यह फैसला राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। गवाहों की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि वे बिना किसी भय के न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग कर सकें।

गृह विभाग के अनुसार, यह योजना गवाहों को सुरक्षा देने के साथ-साथ न्याय प्रणाली को भी अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाएगी। योजना के क्रियान्वयन को लेकर पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

गवाहों को अब डरने की जरूरत नहीं

इस योजना के लागू होने से उन गवाहों को राहत मिलेगी, जो अक्सर अभियुक्तों से डरकर या दबाव में आकर अपने बयान बदल देते थे। अब गवाहों को अदालत जाने की जरूरत नहीं होगी, वे अपने बयान सुरक्षित स्थानों से दर्ज करा सकेंगे।

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गवाहों की सुरक्षा को लेकर लिए गए ये कड़े फैसले राज्य में न्याय प्रणाली को नया आयाम देंगे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में सरकार को मजबूती प्रदान करेंगे।

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