दिल्ली प्रशासन ने इस साल दिवाली पर प्रदूषण नियंत्रण और उत्सव के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की सशर्त अनुमति दी है। प्रशासन ने पूरे शहर में पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए 163 लाइसेंस जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि केवल NEERI द्वारा प्रमाणित और वैध QR कोड वाले ग्रीन पटाखे ही बेचे और खरीदे जा सकते हैं।
पटाखे जलाने का निर्धारित समय
राजधानी में ग्रीन पटाखे केवल दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन ही जलाए जा सकते हैं। समय सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक तय किया गया है। पुलिस ने लड़ी वाले पटाखों (Joint or String Crackers) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
कहां से खरीदें ग्रीन पटाखे
163 वैध दुकानों से ही पटाखे खरीदे जा सकते हैं। लाइसेंस वितरण इस प्रकार है:
शाहदरा: 26
पूर्वी दिल्ली: 25
उत्तर पूर्वी दिल्ली: 21
उत्तरी दिल्ली: 18
नोएडा निवासी भी पूर्वी दिल्ली की अधिकृत दुकानों से ग्रीन पटाखे खरीद सकते हैं।
बचे हुए स्टॉक पर नियम
दिवाली के बाद, 20 अक्टूबर के बाद, सभी अस्थायी लाइसेंसधारक दुकानों को अपने बचे हुए स्टॉक को 22 अक्टूबर तक थोक विक्रेता को लौटाना होगा। पुलिस स्टॉक की विशेष रूप से जांच करेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस और दुकान दोनों निलंबित किए जा सकते हैं। दिवाली के दिन विशेष गश्त की जाएगी, खासकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में।

















