सावधान! रेंगिंग करने वालों पर 25 हजार जुर्माना व तीन साल की सजा

REGING

हरियाणा: हॉस्टलो में रैंगिग करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया हुआ है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर कें विधि विभाग द्वारा एंटी रैगिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया।मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल बंद, भारतीय किसान यूनियन चढूनी ने दी चेतावनी

कार्याशााला मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को रैगिंग के बारे में जानकारी देना व इससे संबंधित उनके अधिकार व समस्या से निवारण का समाधान बताना था।

BW1708DH06 1

विधि विभागाध्यक्ष डॉ. विजेंद्र सिंह ने भी रैगिंग को सामाजिक मुद्दों से जोड़कर उनके दुष्प्रभाव के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया। उन्होंने विद्यार्थियों को एकजुटता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।JJP के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला जयपुर में गिरफ्तार, कहा- कांग्रेस को औकात दिखाकर रहेंगे।

शिक्षक डॉ. हेमंत यादव ने प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए रैगिंग से संबंधित कानून जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, यूजीसी 2009 के निर्देश जिसके अनुसार रैगिंग में सम्मिलित पाए जाने वाले विद्यार्थी का निष्कासन, विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध, ₹25000 तक का जुर्माना अथवा 3 वर्ष तक कठोर कारावास हो सकता है व रैगिंग से संबंधित अपने अनुभव भी साझा किए।

डॉ. अनिल कुमार ने रैगिंग से संबंधित कमेटी जैसे राघवन कमेटी 2006, केपीएस उन्नी कमेटी व एनजीओ जैसे CURE और विश्व जागृति मिशन आदि के प्रयासों के बारे में बच्चों को अवगत किया। इस अवसर पर सभी शिक्षक, गैर-शिक्षक कर्मचारी एवं विधि विभाग के सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे।