PM Kisan Samman Nidhi इन किसानों को नहीं मिलेगा PM Kisan Samman Nidhi का फायदा, पढिए नया अपडेट

PM Kisan Scheme: पिछले महीने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 16वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर किए। पीएम किसान स्कीम का फायदा सभी किसानों को नहीं मिलता है।

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केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को राहत देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत हर साल 6,000 रुपये का तीन किस्तों में भुगतान किया जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा के कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है। आइए इस लेख से बतात है किन किसानो को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नही मिलेगा।

जानकारी के लिए अपने किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। एक परिवार के एक ही सदस्य इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।

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आवेदक के पास कृषि योग्य जमीन हो.
आवेदक के नाम से जमीन का जमाबंदी (दिनांक 01.02.2019 से पहले का) हो.
आवेदक का बैंक खाता आधार और NPCI से लिंक (DBT Enabled) हो.

ये किसान नहीं ले सकते PM Kisan का फायदा

जिनके परिवार में पहले से एक सदस्य इस योजना के लाभार्थी हो.
जिनके पास खुद की खेती योग्य जमीन नहीं है.
आवेदक की उम्र दिनांक 01.02.2019 को 18 वर्ष पहले नहीं होता है.
आवेदक संस्थागत भूमि के मालिक है.
आवेदक/परिवार के अन्य सदस्य NRI है.

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जिनके परिवार के कोई सदस्य संवैधानिक पद पर आसीन हैं/रहे हैं.
जिनके परिवार के कोई सदस्य केंद्र/राज्य के पूर्व/ वर्तमान मंत्री रहे हैं.
जिनके परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर/लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के वर्तमान/पूर्व सदस्य रहे हैं.

जिनके परिवार का कोई सदस्य कार्यरत/सेवानिवृत केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय/लोक उपक्रम के पदाधिकारी/ कर्माचारी/ सरकार के तहत संलग्न/ स्वायतता प्राप्त संस्थान के वर्तमान/ पूर्व पदाधिकारी और कर्मचारी (चतुर्थवर्गीय कर्मी को छोड़कर) हों.

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जिनके परिवार का कोई सदस्य उपरोक्त कंडिका में वर्णित संस्थान के सभी सेवानिवृत कर्मी हों और जिनका मासिक पेंशन 10,000 रुपये या इससे अधिक है (चुर्थवर्गीयल कर्मी को छोड़कर).
जिनके परिवार के किसी सदस्य ने गत वर्ष में आयकर (Income Tax) का भुगतान किया हो.
जिनके परिवार का कोई सदस्य चिकित्सक/अभियंता/वकील/चार्टर्ड अकाउंटेंट/आर्किटेक्ट से संबंधित पेशवर निकाय से निबंधित हो और प्रैक्टिस कर रहे हों.

 

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