Star Health Claim Reject: मरीज का क्लेम रिजेक्ट करने पर स्टार हेल्थ पर कोर्ट का एक्शन, मुआवजा देने का आदेश
धारूहेड़ा: उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मेडिकल कंपनी में समय पर बिल पास नहीं करने आरोप में मरीज का पूरा खर्च, 50,000 रुपए मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न का मुआवजा तथा 11000 रुपये वाद देने का आदेश दिया है।Dharuhera: नंदरामपुर बास में हुंडदंग करने का विरोध किया तो कर दी पिटाई
कामरेड रमेश चंद्र एडवोकेट ने बताया की फदनी के मुकेश कुमार यादव ने अपनी और अपनी पत्नी के नाम पर एक हेल्थ पॉलिसी स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से वर्ष 2019 करवाई थी जो अभी तक भी जारी है। मुकेश कुमार अचानक 13 सितम्बर 2021 को बीमार हो गया और उसको मातृका अस्पताल रेवाड़ी में दाखिल करवाया गया। जहां पर दो दिन उनका इलाज हुआ।
दो दिन बाद फिर से आर्टिमिस अस्पताल गुड़गांव में भर्ती कराया गया। मेडिकल कंपनी ने मातृका अस्पताल रेवाड़ी के इलाज का खर्च तो शिकायतकर्ता को अदा कर दिया। लेकिन गुड़गांव का इलाज खर्च को अदा करने से इंकार कर दिया।
हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने जबाव दिया कि मरीज को 3 साल से हार्ट की बीमारी है। जबकि अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने मरीज को यह सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया कि इस पेशेंट को अतीत में कभी भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कार्डिक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी कोई बीमारी नहीं थी।Dharuhera: गोशाला में होगा बीमार व घायल गोंवशों का उपचार: आर्चाय योगेंद्र
अदालत ने स्टार हेल्थ कंपनी को शिकायतकर्ता के इलाज में खर्च तथा 50,000 रुपए मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न का मुआवजा तथा 11000 रुपये वाद खर्च शिकायत दर्ज की तिथि से कुल प्रतिपूर्ति देय तिथि तक 9% वार्षिक दर से ब्याज समेत निर्णय की तिथि से 60 दिनों के अंदर अदा करने का आदेश दिया।
निर्धारित समय अवधि में अदा नहीं करने के सूरत में 12% ब्याज देने का आदेश दिया।
इतना ही नहीं अगर आदेश का पालन नहीं किया तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 71 तथा 72 के तहत 3 साल की कैद या एक लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजा व जुर्माना भुगतना होगा।