हरियाणा: हरियाणा में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढता जा रहा है। गुरूग्राम जिला में एयर क़्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में गिरावट व शहर में प्रदूषण के उच्च स्तर के प्रभाव को देखते हुए, जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने 144 लागू करने के आदेश दिए हैं।प्रदूषण से धुंआ हुआ जहरीला, मचा हाहाकार, बचाव के लिए ये करें उपाय ?
जिला में औद्योगिक, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में पड़ी व्यर्थ सामग्री जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तेजी से बढ रहे प्रदूषण के चलते जिला प्रशासन की ओर से ये कदम उठाना पडा है। जिलाधीश ने जारी व तत्काल प्रभाव से लागू इन आदेशों में जिला गुरुग्राम में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को खुले क्षेत्रों, गलियों, बैकयार्ड, औद्योगिक व रिहायशी क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों में जलाने पर पूर्णत: पाबंधी लगाई गई है।Job in bank: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली बंफर भर्ती, जानिए क्या है योग्यता

सभी म्युनिसिपल ऑथोरिटी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और उन्हें अपशिष्ट जलाने की किसी भी घटना की निगरानी करने और रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा।Job in bank: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली बंफर भर्ती, जानिए क्या है योग्यता
जानिए क्या है धारा 144
धारा 144 में लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर मनाही होती है। हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ख) के अनुसार भारत के सभी नागरिको को शांतिपूर्वक इकठ्ठा होने का अधिकार है। लेकिन यदि लोग शान्ति के बजाय किसी गलत इरादे से एकत्रित होने लगे तो धारा 144 लगाई जा सकती है। यानी भारत की एक, संप्रभुता और अखण्डता के खिलाफ लोग एकत्रित हों तो उन्हें रोका जा सकता है।
















