धारूहेडा: जिला नगर योजनाकार रेवाड़ी द्वारा मंगलवार को निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ के आदेश सैक्टर-1, धारूहेड़ा में ग्रुप हाउसिंग कालोनी सीलींग की कार्यवाही की गई एवं जनसाधारण की सूचना हेतू नोटिस बोर्ड स्थल पर लगाया गया। जिला प्रशासन की तरफ से नियुक्त डयूटी मैजिस्ट्रेट, करतार सिंह, बी॰डी॰पी॰ओ॰, धारूहेड़ा एवं पुलिस प्रशासन की सहायता से कार्यवाही अमल में लाई गई।
उपरोक्त फर्म को निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ द्वारा राजस्व सम्पदा धारूहेड़ा में 7.756 एकड भूमि सैक्टर-1, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी में ग्रुप हाउसिंग कालोनी स्थापित करने हेतु लाईसैंस न0. 125 ऑफ 2007 दिनांक 11.02.2007 को जारी किया गया था जोकि 10.02.2016 तक वैध था तथा उपरोक्त लाईसैंस कम्पनी/फर्म द्वारा लाईसैंस को नियमानुसार नवीकरण करवाया जाना था परन्तु उपरोक्त लाईसैंस कम्पनी/फर्म लाईसैंस के नवीकरण में असफल रही थी।
इसके अतिरिक्त निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ द्वारा राजस्व सम्पदा गढ़ी अलावलपुर के दिनांक 10.11.2020 को उक्त लाईसेंस के संबंध में दिया गया निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ द्वारा दिनांक 19.07.2021 के आदेश द्वारा तमअवाम कर दिया गया है। अतः निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ के आदेश पत्र दिनांक 22.03.2022 के अनुपालना में सैक्टर-19, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी में इस स्थल पर जनसाधारण की सूचना हेतू नोटिस बोर्ड स्थल पर लगाया गया।
सावधान! ठगी का अब एक ओर नया तरीका…Best24newsधर्मबीर खत्री, जिला नगर योजनाकार ने आम जन से अपील की है कि इस भूमि/क्षेत्र पर कोई व्यक्ति/संस्था खरीद -फरोख्त अथवा निर्माण आदि की गतिविधि न करे अन्यथा इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होगा। अन्य जानकारी के लिए इस विभाग के वरिष्ठ नगर योजनाकार गुरूग्राम, सैक्टर-14, गुरूग्राम या जिला नगर योजनाकार, रेवाडी के कार्यालय में सम्पर्क करे।















