रेवाडी: जिले में कोरोना का सक्रमण तेजी से बढता ही जा रहा है। जिले में जहां गुरूवार को 359 केस मिले वहीं शुक्रवार को भी 362 केस मिले है। इतने ज्यादा केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग की नीदं उडी हुई है। इसी के चलते शहर के संक्रमित केेसी की संख्या 1065 हो गई है।
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महामारी अलर्ट 28 तक: राज्य सरकार के महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष यशेन्द्र सिंह ने नए आदेश जारी किए हैं। इन नए आदेशों में कुछ रियायतों के साथ महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि रेवाड़ी जिला में 28 जनवरी प्रात: 5 बजे तक बढ़ाई गई है। रेवाड़ी जिला में जिम व स्पा केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, वहीं शराब की दुकानों को खोलने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात्रि 10 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के तहत जिला में भीड़ एकत्रित होने के कार्यक्रम जैसे जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि प्रतिबंध जारी रहेंगे।
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डीसी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन, रेवाड़ी के 5 व 10 जनवरी को जारी बाकी आदेश यथावत लागू रहेंगे। जिला में सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दुकानें व मार्केट सांय 6 बजे तक खुलेंगी परंतु आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयां आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खोली जा सकती हैं। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश: 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा।