Char dham road project: सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत: मोदी सरकार की चार धाम परियोजना को मिली हरी झंडी

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर चारधाम सड़क परियोजना के लिए डबल लेन बनाने की अनुमति दे दी है। इसी के चलते पूर्व जज जस्टिस ए. के. सीकरी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोदी सरकार के लिए राहत भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की इजाजत दे दी। जिसके बाद डबल लेन हाइवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालत न्यायिक समीक्षा में सेना के सुरक्षा संसाधनों को तय नहीं कर सकती. कोर्ट ने कहा कि हाइवे के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय की कोई दुर्भावना नहीं है.

रक्षा मंत्रालय का कहना था कि इस सड़क के निर्माण से भारत की फौज को सीमा तक टैंक और हथियारों के साथ पहुंचने में काफी आसानी होगी और पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी. एक NGO ने सड़क को 10 मीटर तक चौड़ा डबल लेन बनाने को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने देश की रक्षा ज़रूरतों के आधार पर सरकार की अधिसूचना को सही ठहराया. लेकिन पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं पर नज़र रखने के लिए पूर्व जस्टिस ए के सीकरी की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया. कमिटी सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी।

क्या है चारधाम परियोजना का मकसद और क्यों उठ रहे सवाल?
चारधाम परियोजना का उद्देश्य सभी मौसम में पहाड़ी राज्य के चार पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ना है. इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद हर मौसम में चार धाम की यात्रा की जा सकेगी.
इस परियोजना के तहत 900 किलोमीटर लम्बी सड़क परियोजना का निर्माण हो रहा है। जिसमें से अभी तक 400 किमी सड़क का चौड़ीकरण किया जा चुका है. एक अनुमान के मुताबिक, अभी तक 25 हजार पेड़ों की कटाई हो चुकी है, जिससे पर्यावरणविद नाराज हैं.

क्या ​थ विवाद: गैर सरकारी संगठन ‘Citizens for Green Doon’ ने एनजीटी के 26 सितंबर 2018 के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। एनजीटी ने व्यापक जनहित को देखते हुए इस परियोजना को मंजूरी दी थ। एनजीओ का दावा था कि इस परियोजना से इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो सकेगी.