Haryana News: हरियाणा सरकार ने रोडवेज बसों को चलाने वाले ड्राइवरों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अब कोई भी रोडवेज चालक सीट बेल्ट के बिना बस नहीं चला सकेगा। नियम तोड़ने पर ड्राइवर को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। Haryana News
साथ ही, बसों में सीट बेल्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करना वर्कशॉप मैनेजर की जिम्मेदारी होगी।
सरकार का मानना है कि यह कदम सड़क हादसों में जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए बेहद जरूरी है। आदेश में साफ किया गया है कि यह नियम यात्रियों और चालकों दोनों की सुरक्षा के लिए लागू है। Haryana News
ड्राइवर पर जुर्माना: यदि बस चलाते समय ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी, तो उसे 1,000 रुपये का ट्रैफिक जुर्माना देना होगा। इसके साथ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
मैनेजर की जिम्मेदारी: यदि बस में सीट बेल्ट की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, तो ड्राइवर जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जुर्माने की राशि वर्कशॉप मैनेजर को भरनी होगी।
वर्कशॉप में सुरक्षा उपाय: हाल ही जारी आदेश के बाद हरियाणा के सभी डिपो की वर्कशॉप में बसों में सीट बेल्ट लगाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क पर उतरने वाली हर बस सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरी उतरे।
बसों के बेड़े में विस्तार: हरियाणा रोडवेज के पास वर्तमान में लगभग 4,000-4,500 बसें हैं, जो 24 डिपो के माध्यम से राज्य और पड़ोसी राज्यों में चलती हैं। सरकार की योजना है कि जल्द ही इन बसों की संख्या बढ़ाकर 5,300 तक की जाए। सभी डिपो को निर्देश दिए गए हैं कि पुरानी और नई सभी बसों में सीट बेल्ट की उपलब्धता तुरंत सुनिश्चित की जाए। Haryana News
















