Haryana : हरियाणा सरकार ने डी-फार्मेसी फार्मासिस्टों को बड़ी राहत देते हुए उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैधता एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है। जिन फार्मासिस्टों के पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित थी, अब उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक वैध माना जाएगा। यह निर्णय फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन आयोजित न हो पाने के चलते लिया गया है, जिससे प्रदेश के हजारों फार्मासिस्टों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।Haryana
आधिकारिक पत्र किया जारी: हरियाणा स्टेट फार्मेसी परिषद की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि जिन फार्मासिस्टों की वैधता बढ़ाई गई है, उनके रिकॉर्ड को ऑनलाइन माध्यम से अपडेट किया जाएगा। साथ ही बढ़ी हुई वैधता के अनुरूप नए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी नियत समय पर जारी किए जाएंगे।Haryana
चेयरमैन बीबी सिंघल ने कही ये बात: हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद के चेयरमैन बीबी सिंघल ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि परिषद इस प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि फार्मासिस्टों की रोजमर्रा की व्यावसायिक गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती रहें, इसके लिए परिषद हर संभव कदम उठा रही है। उ
बडा फैसला मिली राहत: परीक्षा आयोजित न होने के कारण डी-फार्मेसी सत्र 2022-23 में प्रवेशित और पंजीकृत फार्मासिस्टों को रजिस्ट्रेशन की वैधता को लेकर असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद ने यह राहत देने का निर्णय किया।

















