IPS Y Puran Singh Suicide Case: आईजी वाई पूरन कुमार के 8 पेज के सुसाइड नोट के आधार पर चंडीगढ़ के सेक्टर-11 पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने अरोपियों पर बीएनएस की धारा 108 व धारा 3(5) के अलावा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1) (आर) व पीओए एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया हैं। इस संबंध में रात करीब 10:45 बजे महज 2 लाइन का प्रेस नोट जारी किया गया।
इन पर हुआ मामला दर्ज: बता दें हरियाणा में पहली बार डीजीपी शत्रुजीत कपूर, पूर्व डीजीपी मनोज यादव, पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल, पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, पूर्व एसीएस राजीव अरोड़ा, एडीजीपी संदीप खिरवार, एडीजीपी अमिताभ विल्लो, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार, एडीजीपी माटा रवि किरन, पंचकूला पुलिस आयुक्त सिवास कविराज, अम्बाला रेंज के आईजी पंकज नैन, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया, आईपीएस कला रामचंद्रन समेत 13 अधिकारियों को नामजद किया है। इतना नही सुसाइड नोट के आधार पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, आईपीएस कुलविंद्र सिंह के नाम का भी जिक्र है।IPS Y Puran Singh Suicide Case

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने चंडीगढ़ के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सीएम हरियाणा ने अमनीत को सांत्वना दी और अलग से करीब एक घंटे तक बातचीत की।
जानिए सुसाइड नोट में क्या लिखा: बता दे आईजी वाई पूरन कुमार के 8 पेज के सुसाइड नोट ने हरियाणा सरकार को हिला दिया है। , ‘सुसाइड नोट और औपचारिक शिकायत के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। कार्रवाई न होने का कारण यह है कि हरियाणा पुलिस और प्रशासन के हई रैंक वाले अधिकारी मामले में आरोपी हैं।IPS Y Puran Singh Suicide Case
ये अधिकारी मेरे और मेरे परिवार को बदनाम करने और विभागीय रूप से या अन्यथा मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी मांग है कि सुसाइड नोट और शिकायत में नामित सभी व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए।IPS Y Puran Singh Suicide Case
















