Breaking News: हरियाणा में एक बडी सूचन सामने आई है। हरियाणा के जिला रेवाडी में हरियाणा रोडवेज डिपी की दो बसो की कुर्की होगी। कुर्की के आदेश से अफरा तफरा मच गई है।
जानिए क्या है मामला: बता दे कि अतिरिक्त सिविल जज अर्चना की अदालत ने करण बनाम हरियाणा राज्य मामले में राज्य की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया है। निर्णय के अनुसार 11 जनवरी 2024 के आदेश का अनुपालन करना था, लेकिन पालन न करने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया।Breaking News
अदालत ने आदेश दिया है कि अटैचमेंट वारंट बार-बार गैर-निष्पादन योग्य बताए जा रहे हैं। अदालत ने परिवहन विभाग के महाप्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि 2 बसों को मार्ग पर न चलने दें।Breaking News
यदि ऐसा किया जाता है तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा और संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इसके साथ ही अदालत ने उक्त दोनों बसों की कुर्की के वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की पूरी सुनवाई होनी बाकी है।

















