चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले: नए कलेक्टर रेट को मंजूरी, महिलाओं को ₹2100 और कच्चे कर्मचारियों को मिलेगी नौकरी की सुरक्ष

On: August 1, 2025 8:15 PM
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CM HARYANA NAYAB SAINI

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। Haryana CM नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नए कलेक्टर रेट को मंजूरी दे दी गई, जिसे 3 अगस्त से पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही महिलाओं को ₹2100 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने की योजना के लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला जाएगा।

बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कार्यरत 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा देने के लिए एसओपी को भी स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक की भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाते हुए यूजीसी-नेट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

कानून व नीतियों में बदलाव:
कैबिनेट ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 2025, और हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधा) नियम 1988 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को ₹10,000 प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता मिलेगा। साथ ही 22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा।

खनिज और भवन निर्माण सामग्री सस्ती:
कैबिनेट के फैसलों में रेत-बजरी की कीमतों को कम करने की दिशा में भी कदम उठाया गया। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन पास नियम और माइनर मिनरल कंसेशन नियम 2012 में संशोधन के बाद अब राज्य के बाहर से आने वाले खनिजों पर ₹100 के बजाय ₹80 प्रति मीट्रिक टन शुल्क लगेगा। इससे घर बनाना सस्ता और आसान होगा।

कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा नियम:
हरियाणा संविदा कर्मचारी नियम 2025 के तहत ग्रुप B, C और D के कर्मचारियों के लिए सेवा नियम तय किए गए हैं। इससे न केवल इन कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही में न्याय मिलेगा, बल्कि सेवा में स्थायित्व भी मिलेगा। विभागाध्यक्ष को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नोटिफाई किया गया है।

किसानों और कारोबारियों को राहत:
हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए उन मामलों में ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है, जिनमें एनडीसी या कन्वेयंस डीड पहले ही जारी की जा चुकी है। अब केवल मूल राशि ही वसूल की जाएगी।

एविएशन सेक्टर को भी राहत:
राज्य के सभी हवाई अड्डों पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैट 20% से घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया है। यह रियायत 6 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी और उड़ान योजना को बढ़ावा देना है।

कैबिनेट की इस बैठक में रखे गए 21 प्रस्तावों में से 17 को मंजूरी मिल गई, जो आने वाले समय में प्रदेश के प्रशासन, कर्मचारियों, किसानों, महिलाओं और उद्योगों के लिए कई स्तर पर राहत देने वाले साबित हो सकते हैं।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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