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Gurugram News : हरियाणा के गुरुग्राम में 13 आरोपियों को उम्रकैद, शराब ठेके के व्यापारी की गोलियां मारकर की थी हत्या

On: July 30, 2025 11:22 AM
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Gurugram News: Life imprisonment to 13 accused in Gurugram, Haryana, for shooting dead a liquor shop owner

Gurugram News : हरियाणा के गुरुग्राम में कोर्ट ने हत्या के मामले में 13 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुरानी रंजिश के चलते शराब  ठेके के व्यापारी पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर हत्या करने के मामले में 13 अरोपी दोषी करार हुए।

▪️दिनाँक 18.10.2016 पुलिस चौकी न्यू कॉलोनी, गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक व्यक्ति ने पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि इसका बेटा मनीष (मृतक) शराब के ठेके का व्यापार करता था। इसका बेटा कॉलोनी मोड़ ठेके पर अपने साथियों के साथ कैश लेने गया था जब इसका बेटा ठेके के पास जाकर कैश लेने के लिए गया और गाड़ी रोकी तो 8-10 जवान लड़के आए और अंधाधुन गोलियां चलाने लगे, इसके बेटे को गोली लगने से उसकी मौत हो गई व उसके दोस्त गोली लगने से घायल हो गए। प्राप्त शिकायत पर हत्या से संबंधित धाराओं के तहत थाना शहर, गुरुग्राम में अभियोग अंकित किया गया।

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▪️गुरुग्राम पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए अभियोग में हत्या करने वाले आरोपियों को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान 1. राहुल पंडित निवासी बड़ी बहु अकबरपुर, जिला रोहतक (हरियाणा), 2. सचिन उर्फ बिल्लू निवासी बहु अकबरपुर, जिला रोहतक (हरियाणा), 3. रविकांत उर्फ विक्की निवासी गाडौली, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), 4. सोमबीर उर्फ छतरी उर्फ नन्हा निवासी बहु अकबरपुर, जिला रोहतक (हरियाणा), 5. ब्रह्मप्रकाश निवासी गाडौली खुर्द, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), 6. पवन कुमार निवासी डीगल, जिला झज्जर (हरियाणा), 7. कुलदीप निवासी गाडौली खुर्द, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), 8. जयबीर निवासी सैक्टर-05, गुरुग्राम (हरियाणा), 9. लव शर्मा निवासी रत्न गार्डन, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), 10. दीपक निवासी कंसाला रोहतक (हरियाणा), 11. मोनू निवासी कंसाला रोहतक(हरियाणा), 12. रवि कुमार निवासी मेहरम नगर, दिल्ली व 13. दिनेश निवासी मोखरा, जिला रोहतक (हरियाणा) के रुप में हुई थी।

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उपरोक्त अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने उपरांत मामले की तफ्तीश बहुत ही गहनता से की गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए गए और आरोपी के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।

▪️ दिनाँक 29.07.2025 को उपरोक्त अभियोग में श्री सुनील चौहान, एडिशनल सेशन जज की माननीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर माननीय अदालत द्वारा उपरोक्त आरोपियों को दोषी करार दिया।

माननीय अदालत ने उक्त आरोपी राहुल, सचिन, जयबीर, लव शर्मा, रवि कुमार, रविकांत, सोमबीर, दीपक व मोनू को धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माना व धारा 148/149 IPC के तहत 03 साल की सजा तथा आरोपी दिनेश, कुलदीप, पवन उपरोक्त को धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 148/149 IPC के तहत 03 साल की सजा व शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) के तहत 03 साल की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना और उपरोक्त आरोपी ब्रह्मप्रकाश को धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास सजा सुनाई।

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