Haryana News: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान

On: July 5, 2025 10:00 PM
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Haryana News: Haryana government employees are happy, the government has made a big announcement

Haryana News: हरियाणा सरकार ने नियमित कर्मचारियों के सेवा नियमों में बदलाव किया है। अब छुट्टी वाले दिन ड्यूटी लगाए जाने पर कर्मचारी को 16 दिन अतिरिक्त अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। जानें क्या हैं बदले हुए नियम

हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश प्रदान हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 (Compensatory Off) में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधित नियम के तहत यदि कर्मचारी अधिसूचित अवकाश पर ड्यूटी करते हैं तो वे एक माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे। यह अवकाश संबंधित छुट्टियों और स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है। हालांकि किसी भी परिस्थिति में कुल अवकाश अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होगी।

काम के पैसे मिले हैं तो नहीं मिलेगी छुट्टी

नए संशोधन के तहत यदि कोई कर्मचारी एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिपूरक अवकाश (Compensatory Off) के लिए आवेदन करता है और स्वीकृति प्राधिकारी अनुरोध को अस्वीकार कर देता है तो अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है अन्यथा छुट्टी समाप्त मानी जाएगी। इसके अलावा यदि उसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है या प्रस्तावित है तो प्रतिपूरक अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।

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