Haryana Roadways: हरियाणा रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक खास खबर आई है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य परिवहन की बसों में यात्रा करने के लिए 1000 किलोमीटर तक का सफर मुफ्त देती है। इसके लिए आप हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों के कार्ड फिर से बनने शुरू हो गए हैं।
जानें कहां कितने हैप्पी कार्ड बन चुके
जानकारी के अनुसार प्रदेश में 90 फीसदी परिवारों के ये कार्ड बन चुके हैं। आप भी चाहें तो हैप्पी कार्ड बनवाकर रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं। बात अगर गुड़गांव जिले की करें तो सरकार की ओर से 8,779 हैप्पी कार्ड आवंटित हुए हैं, इनमें 8,027 कार्ड लोगों को मिल भी चुके हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए वर्ष 2024 में हैपी कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत लोगों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है।
एक हजार KM तक फ्री यात्रा
हैपी कार्ड बनवाने के बाद कोई भी एक साल तक एक हजार किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। एक कार्ड पर परिवार के सभी सदस्य यात्रा करने के पात्र हैं। कार्ड के लिए आवेदक को 50 रुपये का शुल्क देना होता है। अधिकारियों के अनुसार, गुड़गांव जिले में 90 फीसदी से ज्यादा कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। अभी 752 कार्ड बंटने बाकी हैं, जिसमें गुड़गांव में 441, सोहना में 70, पटौदी में 67 व बादशाहपुर में 174 कार्ड बांटे जाने शामिल हैं।
हैप्पी बनवाने के लिए 4 शर्तें
हैप्पी बनवाने के लिए पहली शर्त है कि आवेदक हरियाणा का स्थायी नागरिक होना चाहिए। अगर आप हरियाणा के नागरिक नहीं हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने जब यह योजना लॉन्च की थी, तभी साफ कर दिया था कि यह जरूरतमंद लोगों के लिए है। इसलिए दूसरी शर्त है कि हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करने वाला अंत्योदय परिवार के अंतर्गत आता है।
यानी उनके पास अंत्योदय राशन कार्ड होना जरूरी है। तीसरी शर्त के रूप में आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) होना जरूरी है। चौथी शर्त यह है कि आवेदक के परिवार की सालाना कमाई एक लाख रुपये से ज्यादा न हो।
जरूरी दस्तावेज
आपको बता दें कि हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कार्ड लेने के लिए नजदीक के बस डिपो जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी, इसलिए उन्हें पहले ही अपने पास रखें।
परिवार पहचान पत्र, अंत्योदय कार्ड, आधार कार्ड, हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र भी बनवा लें, जिसमें परिवार की आय एक लाख रुपये या उससे कम हो।

















