Haryana: हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक स्कूल वाली मैडम की करतूत सामने आई है। धारुहेड़ा में एक महिला टीचर ने अपने ही छात्र के साथ जबरन यौन संबंध बनाए।
छात्र के परिजनों ने टीचर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। टीचर ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, परंतु कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया।
क्या है पूरा मामला ?
पुलिस ने बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 16 वर्षीय छात्र के पिता की शिकायत पर प्राइवेट स्कूल की टीचर के खिलाफ गत 13 मार्च को पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
आरोप है कि 40 साल की टीचर ने छात्र को प्रेम जाल में फंसाने के बाद उससे शारीरिक संबंध बना लिए थे। टीचर छात्र को अपने साथ दूसरे शहरों के बड़े होटलों में लेकर जाती थी। उसे ट्यूशन के बहाने धारूहेड़ा की एक सोसायटी में भी अपने मकान पर बुलाती थी, जहां पति की गैर मौजूदगी में भी छात्र के साथ संबंध बनाए जाते रहे।
महिला के पति को छात्र के साथ उसकी पत्नी के संबंधों की भनक लगी तो उसने टीचर को ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया। टीचर ने इसके बाद अपने पति से अलग रहना शुरू कर दिया।
कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी टीचर ने एएसजे कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। परिजनों का आरोप है कि कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बावजूद पुलिस आरोपी टीचर को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने पुलिस के उच्चाधिकारियों से मांग की है कि आरोपी टीचर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
















