Haryana crime: हरियाणा के जिला रेवाडी मे एक बडा मामला सामने आया है। रेवाडी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न और मर्डर करने वाले आरोप में दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही रहीं अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।
रेवाडी का है मामला: बता दे कि पश्चिम बंगाल निवासी एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल 2021 को अपनी शिकायत में बताया था कि वह रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी पत्नी व 5 साल के बेटे के साथ किराए पर रहता है। 19 अप्रैल 2021 को वह अपनी पत्नी के साथ घर का सामान लाने के लिए बाजार गया था। वह अपने पांच साल के बेटे को पड़ोस में ही किराए पर रहने वाले उड़ीसा के बालेश्वर निवासी किशोर चंद पंडा के पास देखभाल के लिए छोड़कर गया था। Haryana crime
जब वह रात को कमरे पर पहुंचा तो उनका बेटा बेड पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। वह अपने बेटे को लेकर शहर के ट्रामा सेंटर में पहुंचे, जहां से उसे पीजीआई रोहतक के लिए रेफर कर दिया गया। PGI Rohtak में डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का यौन उत्पीड़न हुआ है और उसका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई है।
मामला दर्ज: इसी को लेकर पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर रेवाडी के थाना रामपुरा में पोक्सो एक्ट और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। जो जांच के बाद थाना रामपुरा पुलिस ने मामले में संलिप्त आरोपी किशोर चंद पंडा को 23 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार कर लिया था।
रोहतक में तोडा दम: पुलिस ने घायल बच्चे को रोहतक रैफर कर दिया था जहां पर 27 अप्रैल 2021 को उपचार के दौरान बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई थी। बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा ईजाद की थी।
आजीवन कारावास की सजा’ पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। Haryana crime
साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी किशोर चंद पंडा को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 71 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

















